कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिनेता परेश रावल की गिरफ्तारी रोकी, होगी वर्चुअल पूछताछ

कुछ समय पहले बॉलीवुड के काफी मशहूर अभिनेता परेश रावल ने रोहिंग्या बंगालियों के मछली पकाने को लेकर एक टिप्पणी की थी जिसके ऊपर काफी विवाद उठा और परेश रावल को कई तरह के विवादों में घिरना पड़ा था लेकिन अभी खबर मिली है कि परेश रावल को इस विवाद के मामले में बड़ी राहत मिली है.

कोलकाता की हाईकोर्ट ने परेश रावल के पक्ष में एक फैसला सुनाया है जिससे परेश रावल को इन विवादों के बीच में काफी राहत देखने को मिल सकती है कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल परेश रावल को गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता उनसे केवल सवाल की पूछताछ की जा सकती है| 

गुरुवार को हाई कोर्ट के न्यायधिस ने निर्देश दिया था की अभी परेश रावल को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और पुलिस को जांच के आदेश दिए| न्यायाधीस ने कहा  ‘पुलिस जांच जारी रखेगी। लेकिन परेश को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अभी सिर्फ उनसे वर्चुअल पूछताछ होनी चाहिए’|

परेश रावल को पुलिस ने सीपीएम राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के द्वारा दर्ज की गई या फायर के आधार पर बुलाया था और इसी खिलाफ दिसंबर की शुरुआत में हाईकोर्ट में किसको दर्ज कराया था

परेश रावल के खिलाफ दर्ज की गई FIR का कारण रोहिंग्या बंगालियों के मछली पकाने को लेकर की गई टिप्पणी है जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ था| परेश रावल ने अपने विवादित बयान के लिए माफी भी मांग ली थी|

परेश रावल ने विवादित बयान को लेकर मांगी माफी

परेश रावल ने रोहिंग्या बंगालियों के मछली पकाने, मछली खाने को लेकर बयान दिया था जिसके ऊपर काफी विवाद उठने लगा हालांकि कुछ समय बाद परेश रावल ने अपने बयान के लिए उठे विवाद को शांत करने के लिए माफी भी मांग ली थी लेकिन विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसी के बीच कई थानों में परेश रावल के खिलाफ लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, उन्ही शिकायतों के बीच में एक सिकायत मोहम्मद सलीम की थी। 

मोहम्मद सलीम के द्वारा दर्ज की गई शिकायत को मध्य नजर रखते हुए पुलिस ने परेश रावल को पूछताछ के लिए कोलकाता बुलाया और उसी शिकायत के लिए दिसंबर की शुरुआत में हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था। 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्चुअल पूछताछ का आदेश जारी किया

कोलकाता हाईकोर्ट ने परेश रावल के खिलाफ दायर किए गए प्राथमिकी के ऊपर हाल ही में फैसला सुनाया जिसके कारण परेश रावल को काफी राहत मिली। 

कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने कहा कि “अभी परेश रावल को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए| पुलिस उनसे वर्चुअल पूछताछ कर सकती है| उसके बाद जो भी होगा उस पर कोर्ट फैसला करेगा।” 

कोलकाता के हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा इस फैसला को सुनाने के बाद परेश रावल को बड़ी राहत मिली है। परेश रावल के खिलाफ दर्ज किया गया शिकायत का कारण  रोहिंग्या बंगालियों के मछली पकाने या मछली खाने के ऊपर किया गया टिप्पणी था.

दरअसल परेश रावल ने गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक अभियान में भाग लिया था और अभियान के दौरान उन्होंने कहा “गुजरात के लोग महंगाई सहन कर सकते हैं लेकिन अगर बंगाल के घर में रोहिंग्या शरणार्थी या बांग्लादेशी आ जाएं तो गैस सिलेंडर का क्या करें? बंगालियों के लिए मछली तलेंगे?” इस बयान के ऊपर विपक्ष में खड़े नेता मोहम्मद सलीम ने कहा कि क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हमला कर परेश ने पूरे बंगाली राष्ट्र का अपमान नहीं किया?.

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